जीएसटी के तहत पंजीकरण न कराने पर जुर्माना: कानूनी और वित्तीय परिणाम

जीएसटी के तहत पंजीकरण न कराने पर जुर्माना: कानूनी और वित्तीय परिणाम

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जीएसटी के तहत पंजीकरण न कराने पर जुर्माना: कानूनी और वित्तीय परिणाम

भारत में कोई भी supplier जिसकी aggregate turnover (संपूर्ण वित्तीय वर्ष में) निर्धारित threshold से अधिक हो, उसे GST registration कराना अनिवार्य है  यदि registration नहीं कराया गया, तो Section 122 के अंतर्गत offence माना जाएगा और strict penalty लगाई जाएगी

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📋 Overview of GST Registration Requirements

  • Threshold Limits: Normal category States में ₹20 lakhs से अधिक और special category States में ₹10 lakhs से अधिक turnover पर registration अनिवार्य है 
  • Compulsory Registration: E‑commerce operators, casual taxable persons, non‑resident taxable persons आदि turnover से स्वतंत्र रूप से registration के लिए liable होते हैं 

🚫 GST Registration नहीं करने पर Penalty

  • Section 122 Offence: Liable person द्वारा GST registration न कराने पर offence मानी जाती है 
  • Penalty Quantum: Section 122 के अंतर्गत दंड higher of: (i) tax evaded की पूरी राशि, या (ii) ₹10,000 whichever is higher .
  • No Separate Late Fee: देर से registration पर कोई अलग late fee नहीं – वही Section 122 penalty लागू होती है 

Section 122 के तहत दंड की राशि

यदि किसी व्यापारी ने registration न कराने के कारण ₹1,20,000 कर बचाया, तो penalty = ₹1,20,000 (tax evaded) क्योंकि यह ₹10,000 से अधिक है 

🔍 गणना और उदाहरण

  • उदाहरण 1: कर बचत = ₹1,20,000 → Penalty = ₹1,20,000 (tax evaded) 
  • उदाहरण 2: कर बचत = ₹80,000 → Penalty = ₹10,000 (higher of ₹10,000 or ₹80,000)..

🛑 अतिरिक्त परिणाम

  • Detention & Confiscation: Section 129 के अंतर्गत transit में goods/conveyance को रोका या जब्त किया जा सकता हैl
  • Input Tax Credit का नुकसान: Unregistered person input tax credit नहीं ले सकताl
  • Section 125 Fines: अन्य procedural lapses पर CGST/SGST के लिए ₹25,000 तक, IGST के लिए ₹50,000 तक का अतिरिक्त penalty हो सकता है l

📑 डेफ़ॉल्ट के बाद Regularisation प्रक्रिया

विभाग unregistered पाये जाने पर taxpayer को notice जारी करता है, जिसे प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर जवाब देकर GST registration की प्रक्रिया शुरू करनी होती हैl

⚖️ कानूनी रुझान और निर्णय

Madras High Court ने January 28, 2025 को Annai Angammal Arakkattalai v. Joint Commissioner of GST में द्वार failure to register को deliberate tax evasion माना और penalty लगाए गए, परन्तु intent अभाव में केवल token ₹10,000 का दंड रखा गया.

समग्रतः, GST registration न कराने पर न केवल भारी monetary penalty बल्कि commercial disruptions, ITC का नुकसान, और बार-बार legal notices का सामना करना पड़ता है. समय पर GST registration और default होने पर prompt regularisation से जोखिम कम किया जा सकता है

निष्कर्ष

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ढांचे के तहत पंजीकरण न कराने पर भारी जुर्माना और परिचालन संबंधी बाधाएँ हो सकती हैं। जैसा कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 122 में निर्धारित है, आवश्यकता पड़ने पर पंजीकरण न कराने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं पर ₹10,000 या कर चोरी के बराबर राशि, जो भी अधिक हो, का जुर्माना लगाया जा सकता है। मौद्रिक जुर्माने के अलावा, इस तरह के गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप इनपुट टैक्स क्रेडिट की हानि, माल की जब्ती और संभावित कानूनी कार्यवाही हो सकती है। निर्बाध व्यावसायिक संचालन सुनिश्चित करने और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए, सभी पात्र करदाताओं के लिए जीएसटी पंजीकरण अनिवार्यताओं का तुरंत और लगन से पालन करना अनिवार्य है।

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