आयकर विधेयक 2025 की धारा 34: व्यापार व्यय कटौती की शर्तें और अपवर्जित खर्चे

आयकर विधेयक 2025 की धारा 34: व्यापार व्यय कटौती की शर्तें और अपवर्जित खर्चे

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आयकर विधेयक 2025 की धारा 34 (Clause 34) व्यापार या व्यवसाय से प्राप्त आय की गणना करते समय अनुमेय कटौतियों (Allowable Deductions) के लिए सामान्य शर्तों को निर्धारित करती है। इस धारा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल वास्त
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व्यापार व्यय (Genuine Business Expenses) ही कर योग्य आय से घटाए जाएं।

इस लेख में हम धारा 34 की महत्वपूर्ण शर्तों को विस्तार से समझेंगे, यह जानेंगे कि कौन से खर्च कटौती के योग्य हैं और किन्हें आयकर गणना में शामिल नहीं किया जा सकता।

धारा 34 के प्रमुख प्रावधान (Key Provisions)

धारा 34 व्यापार या व्यवसाय की आय की गणना करते समय अनुमेय (Allowable) और अस्वीकृत (Disallowed) कटौतियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है।

1. अनुमेय कटौती – धारा 34(1) (Allowable Deductions – Clause 34(1))

किसी व्यय को कटौती के लिए पात्र माना जाता है यदि:

  • यह आयकर अधिनियम की धारा 28 से 33 के तहत शामिल नहीं है।
  • यह पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) नहीं है (यानी यह किसी संपत्ति की खरीद या स्थायी लाभ के लिए नहीं किया गया हो)।
  • यह व्यक्तिगत खर्च (Personal Expense) नहीं है।
  • यह पूरी तरह से व्यापार या व्यवसाय के उद्देश्य से किया गया हो

2. अस्वीकृत कटौती – धारा 34(2) (Disallowed Deductions – Clause 34(2))

धारा 34(1) के तहत अनुमेय होने के बावजूद, कुछ व्यय धारा 34(2) के तहत विशेष रूप से अस्वीकृत (Disallowed) किए गए हैं:

a) अपराध या कानून विरुद्ध गतिविधियों से संबंधित व्यय (Expenses Related to Offenses or Prohibited by Law)

  • कोई भी व्यय जो किसी अपराध (Offense) या भारत या विदेश में प्रतिबंधित गतिविधियों से जुड़ा हो।
  • किसी को अवैध लाभ या सुविधा (Benefit or Perquisite) देने के लिए किया गया भुगतान।
  • किसी अपराध को समाप्त (Compounding) करने के लिए किए गए भुगतान
  • केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी कानून के उल्लंघन के लिए भुगतान।

b) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) व्यय

  • कंपनी अधिनियम 2013 (Companies Act, 2013) की धारा 135 के अनुसार CSR व्यय (CSR Expenditure) को व्यापार व्यय नहीं माना जाता, इसलिए यह कटौती योग्य नहीं है
  • CSR व्यय को व्यापारिक लाभ अर्जित करने का व्यय न मानकर सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में देखा जाता है।

c) राजनीतिक विज्ञापन व्यय (Political Advertisement Expenditure)

  • राजनीतिक दलों (Political Parties) द्वारा प्रकाशित स्मारिकाaओं (Souvenirs), ब्रोशर (Brochures), पैम्फलेट्स (Pamphlets) या ट्रैक्ट्स (Tracts) में विज्ञापन पर किए गए खर्च की कटौती अनुमेय नहीं है।
  • इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि कंपनियां कर कटौती के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दलों को वित्तीय सहायता दें

धारा 34 के व्यावहारिक प्रभाव (Practical Implications of Clause 34)

1. व्यापार व्यय उचित और न्यायसंगत होना चाहिए

किसी भी व्यवसाय द्वारा किए गए व्यय को कटौती योग्य तभी माना जाएगा जब वह व्यापारिक उद्देश्यों के लिए वास्तविक और आवश्यक हो

2. CSR व्यय कर लाभ नहीं देगा

CSR व्यय को कर में छूट नहीं मिलेगी, इसलिए कंपनियों को इसे एक सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में देखना चाहिए न कि कर योजना (Tax Planning) के हिस्से के रूप में।

3. कानूनी अनुपालन महत्वपूर्ण है

कोई भी व्यय जो कानूनी उल्लंघन, रिश्वत, समझौते (Settlements) या अपराध निपटान (Compounding of Offenses) से संबंधित होगा, उसे कर गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

4. राजनीतिक विज्ञापन पर कर कटौती नहीं

किसी भी कंपनी द्वारा राजनीतिक दलों के प्रचार से जुड़े विज्ञापनों के लिए किया गया खर्च कर छूट के योग्य नहीं होगा, जिससे वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।

निष्कर्ष

आयकर विधेयक 2025 की धारा 34 स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करती है कि व्यवसायिक और पेशेवर आय की गणना करते समय केवल वास्तविक और व्यापार से जुड़े व्यय ही कर छूट के योग्य होंगे

धारा 34 के अनुपालन से न केवल कर विवादों (Tax Disputes) से बचा जा सकता है, बल्कि वित्तीय पारदर्शिता और कानूनी पालन भी सुनिश्चित किया जा सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. आयकर विधेयक 2025 में धारा 34 का उद्देश्य क्या है?

धारा 34 यह सुनिश्चित करती है कि केवल वास्तविक और व्यवसाय से संबंधित व्यय ही कर गणना में कटौती योग्य हों

2. क्या सभी व्यापार व्यय स्वचालित रूप से अनुमेय होते हैं?

नहीं, केवल वे व्यय जो पूरी तरह से व्यापार या व्यवसाय के लिए किए गए हों कटौती के लिए पात्र होंगे। व्यक्तिगत और प्रतिबंधित व्यय अनुमेय नहीं हैं।

3. CSR व्यय को कटौती योग्य क्यों नहीं माना गया है?

CSR व्यय को व्यापारिक लाभ प्राप्त करने का व्यय नहीं माना जाता, बल्कि यह कानूनी एवं नैतिक दायित्व है, इसलिए इसे आयकर अधिनियम के तहत कटौती योग्य नहीं माना गया है।

4. क्या सरकार को दंड (Penalty) या जुर्माने (Fine) का भुगतान कटौती योग्य है?

नहीं, किसी भी प्रकार के दंड, जुर्माने या सरकारी एजेंसियों को दंडात्मक भुगतान को कटौती योग्य नहीं माना जाता।

5. क्या कानूनी निपटान (Legal Settlement) के खर्च कटौती योग्य हैं?

यदि कोई व्यवसाय किसी कानूनी मामले को निपटाने के लिए भुगतान करता है और यह व्यवसाय से संबंधित अपराध या उल्लंघन से जुड़ा है, तो यह कटौती योग्य नहीं होगा।

6. क्या प्रचार (Advertisement) व्यय पूरी तरह से अनुमेय है?

हां, व्यापार के लिए किए गए सामान्य विज्ञापन व्यय अनुमेय हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के प्रचार में किए गए विज्ञापन व्यय को अनुमति नहीं दी गई है

7. क्या भारत के बाहर किए गए व्यय अनुमेय हैं?

यदि वे व्यापार उद्देश्यों के लिए और कानूनी रूप से किए गए हैं, तो वे अनुमेय हो सकते हैं। लेकिन यदि यह किसी अपराध या विदेशी कानूनों के उल्लंघन से संबंधित है, तो इसे कटौती योग्य नहीं माना जाएगा।

8. धारा 34 का उन कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा जिनकी CSR देनदारी अधिक है?

ऐसी कंपनियों को CSR व्यय को गैर-कटौती योग्य व्यय (Non-Deductible Expense) के रूप में शामिल करना होगा, जिससे उनकी शुद्ध कर योग्य आय (Net Taxable Income) प्रभावित होगी।

9. व्यवसाय धारा 34 का अनुपालन कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं?

  • सही रिकॉर्ड और दस्तावेजों को बनाए रखें।
  • सुनिश्चित करें कि व्यय व्यवसाय से सीधे संबंधित हो।
  • दंड, समझौते और गैर-व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किए गए व्यय को दावा न करें।

10. क्या धारा 34 पेशेवरों (Professionals) पर भी लागू होती है?

हां, यह धारा व्यापार और पेशेवर (Business & Professionals) दोनों पर लागू होती है और उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा दावा किए गए व्यय केवल उनके पेशेवर उद्देश्यों के लिए किए गए हों।

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