GST काउंसिल की 55वीं बैठक के प्रमुख अपडेट: जानें नए टैक्स क्लैरिफिकेशन
Circular No. 247/04/2025 के अनुसार, हाल ही में GST Council की 55वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिए गए हैं। खासतौर पर कृषि उत्पादों, खाद्य सामग्री और कंस्ट्रक्शन मटेरियल से जुड़े टैक्स को लेकर अब अधिक स्पष्टता आई है।
अगर आप किसान हैं और Dried Pepper बेच रहे हैं, या फिर जानना चाहते हैं कि Caramel Popcorn और Salted Popcorn पर अलग-अलग टैक्स क्यों लगता है, तो यह अपडेट आपके लिए है!
इस लेख में हम Circular No. 247/04/2025 के प्रमुख बिंदुओं को सरल भाषा में समझाएंगे, ताकि आप इन बदलावों का सही उपयोग कर सकें।
1. Pepper (Genus Piper) पर GST का प्रभाव
मान लीजिए कि आप एक किसान हैं और काली मिर्च (Black Pepper) उगाते हैं। आप इसे बाजार में बेचते हैं—क्या आपको GST Registration की आवश्यकता होगी?
क्या स्पष्ट किया गया है?
- Genus Piper (Green, White और Black Pepper) → HS 0904 के अंतर्गत आता है और इस पर 5% GST लागू होगा।
- यदि कोई कृषक (Agriculturist) अपने खेत से Dried Pepper की आपूर्ति करता है, तो उसे GST पंजीकरण (Registration) की जरूरत नहीं होगी (Section 23(1)(b) of CGST Act)।
💡 व्यावहारिक उदाहरण: यदि कोई व्यापारी किसान से Dried Pepper खरीदकर बेचता है, तो उसे GST चार्ज करना होगा, लेकिन किसान को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
2. Raisins (किशमिश) पर GST लागू होगा या नहीं?
क्या स्पष्ट किया गया है?
- यदि कृषक (Agriculturist) सीधे Raisins (किशमिश) की आपूर्ति करता है, तो उसे GST पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।
💡 कृषि उद्योग पर प्रभाव: यह बदलाव किसानों को टैक्स से राहत देगा और उन्हें अधिक स्वतंत्र रूप से व्यापार करने में मदद करेगा।
3. Popcorn पर GST कैसे लागू होगा?
क्या आपको पता है कि Popcorn का GST रेट उसके स्वाद और पैकेजिंग पर निर्भर करता है?
मुख्य स्पष्टीकरण:
- Loose या Salted Popcorn (Unpackaged) → 5% GST (HS 2106 90 99 के अंतर्गत)।
- Pre-packaged और Labelled Popcorn → 12% GST (HS 2106 90 99 के अंतर्गत)।
- Caramel Popcorn (Sugar-Coated) → 18% GST (HS 1704 90 90 के अंतर्गत)।
💡 उदाहरण:
- अगर आप खुले में बिकने वाला Salted Popcorn खरीदते हैं, तो इस पर केवल 5% GST लगेगा।
- यदि आप Supermarket से पैक किया हुआ Popcorn खरीदते हैं, तो इस पर 12% GST लागू होगा।
- अगर आप Caramel Popcorn या कोई मीठा स्वाद वाला Popcorn खरीदते हैं, तो इस पर 18% GST लगेगा।
पिछले टैक्स विवादों का हल
सरकार ने 14 फरवरी 2025 तक Past Period Transactions को 'as is where is' आधार पर regularize कर दिया है।
4. AAC Blocks (Fly Ash Based) पर GST स्पष्टीकरण
Autoclaved Aerated Concrete (AAC) Blocks कंस्ट्रक्शन में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं, लेकिन यदि इनमें 50% से अधिक Fly Ash हो तो इन पर कितना टैक्स लगेगा?
क्या स्पष्ट किया गया है?
- Fly Ash Bricks, Aggregates, और Blocks → HS 6815 में आएंगे और इन पर 12% GST लगेगा।
- अन्य Cement-Based Articles → HS 6810 के अंतर्गत 18% GST लगेगा।
- AAC Blocks (50% से अधिक Fly Ash Content) → 12% GST के अंतर्गत आएंगे।
💡 निर्माण उद्योग पर प्रभाव: अब Builders और Manufacturers को स्पष्ट टैक्स रेट मिल गया है, जिससे Litigation की संभावनाएं कम होंगी।
5. SUVs और Utility Vehicles पर Compensation Cess
अगर आप SUV खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपको इस नये Compensation Cess के बारे में जानना चाहिए।
क्या स्पष्ट किया गया है?
- 26 जुलाई 2023 से पहले: 1500cc से अधिक क्षमता वाले SUVs पर 22% Compensation Cess लागू था।
- 26 जुलाई 2023 के बाद:
- सभी Utility Vehicles (बड़े आकार और उच्च ग्राउंड क्लीयरेंस वाले) भी अब 22% Compensation Cess के अंतर्गत आएंगे।
- नए नियमों के तहत, जिन गाड़ियों की Engine Capacity >1500cc, Length >4000mm, और Ground Clearance >170mm (unladen condition) होगी, उन पर 22% Cess लगेगा।
💡 खरीदारों के लिए टिप: अगर आप SUV या Utility Vehicle खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो Total Cost का हिसाब लगाते समय इस Cess को जरूर शामिल करें।
निष्कर्ष: ये बदलाव क्यों महत्वपूर्ण हैं?
GST Council की 55वीं बैठक ने कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और निर्माण उद्योग में कई टैक्स असमंजस को हल कर दिया है। इस सर्कुलर से व्यापारियों, किसानों और निर्माताओं को अधिक स्पष्टता और राहत मिलेगी।
📌 संक्षेप में महत्वपूर्ण अपडेट:
वस्तु |
GST रेट |
टिप्पणी |
Dried Pepper (Agriculturist
द्वारा) |
Exempt |
GST Registration की जरूरत नहीं |
Raisins (Agriculturist द्वारा) |
Exempt |
GST Registration की जरूरत नहीं |
Loose Salted Popcorn |
5% |
अगर Packaged नहीं है |
Pre-packaged और Labelled Popcorn |
12% |
Packaged होने पर |
Caramel Popcorn
(Sugar-Coated) |
18% |
Confectionery माना जाएगा |
AAC Blocks (50%+ Fly Ash) |
12% |
HS 6815 में वर्गीकृत |
SUVs & Utility Vehicles |
22% Compensation Cess |
अगर 1500cc+, 4000mm+ लंबाई और 170mm+ Ground Clearance है |
महत्वपूर्ण FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
Q1: क्या किसान द्वारा बेचे गए Dried Pepper पर GST लागू होगा?
उत्तर: नहीं, यदि कोई कृषक (Agriculturist) अपने खेत से Dried Pepper बेचता है, तो उसे GST पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी और उस पर कोई GST लागू नहीं होगा।
Q2: क्या Raisins (किशमिश) की बिक्री पर भी यही छूट मिलेगी?
उत्तर: हां, यदि कोई कृषक सीधे Raisins बेचता है, तो उसे GST पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी और यह GST मुक्त रहेगा।
Q3: Popcorn पर अलग-अलग GST दरें क्यों लगती हैं?
उत्तर: Popcorn के प्रकार और उसकी पैकेजिंग के आधार पर GST अलग-अलग होगा:
- Loose या Salted Popcorn (Unpackaged) → 5% GST।
- Pre-packaged और Labelled Popcorn → 12% GST।
- Caramel या Sugar-coated Popcorn → 18% GST।
Q4: अगर कोई दुकान Loose और Pre-packaged Popcorn दोनों बेचती है तो GST कैसे लागू होगा?
उत्तर: Loose popcorn पर 5% GST लगेगा, जबकि Pre-packaged और Labelled Popcorn पर 12% GST लागू होगा। यदि वही दुकान Caramel या Sugar-coated Popcorn बेचेगी, तो उस पर 18% GST लगेगा।
Q5: 50% से अधिक Fly Ash वाले AAC Blocks पर कौन सा GST लगेगा?
उत्तर: यदि AAC Blocks में 50% से अधिक Fly Ash है, तो यह HS Code 6815 में वर्गीकृत होगा और 12% GST लगेगा।
Q6: क्या SUV खरीदने पर अब अधिक टैक्स लगेगा?
उत्तर: हां, यदि आपकी SUV की Engine Capacity 1500cc से अधिक, Length 4000mm से अधिक, और Ground Clearance 170mm से अधिक (unladen condition में) है, तो उस पर 22% Compensation Cess लगेगा।
Q7: क्या पुराने Popcorn Tax मामलों पर कोई राहत दी गई है?
उत्तर: हां, 14 फरवरी 2025 तक पुराने मामलों को 'as is where is' आधार पर regularize कर दिया गया है, यानी अब पुराने Popcorn Tax विवादों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।
Q8: क्या किसी व्यापारिक संगठन के लिए भी Dried Pepper और Raisins पर GST छूट उपलब्ध है?
उत्तर: नहीं, यह छूट सिर्फ किसानों (Agriculturists) के लिए है। यदि कोई व्यापारी Dried Pepper या Raisins खरीदकर बेचता है, तो उसे GST पंजीकरण कराना होगा और GST देना होगा।
Q9: अगर SUV 1500cc से कम है लेकिन उसकी लंबाई 4000mm से अधिक है, तो क्या उस पर Compensation Cess लगेगा?
उत्तर: नहीं, Compensation Cess केवल उन SUVs और Utility Vehicles पर लागू होगा जिनकी Engine Capacity 1500cc से अधिक, Length 4000mm से अधिक, और Ground Clearance 170mm से अधिक हो।
Q10: इन नए GST बदलावों से व्यापारियों और निर्माताओं को क्या फायदा होगा?
उत्तर: ये बदलाव स्पष्टता लाते हैं और अलग-अलग राज्यों में लागू नियमों में एकरूपता सुनिश्चित करते हैं। इससे कर विवाद कम होंगे, व्यापार सुगम होगा और किसानों व निर्माताओं को भी राहत मिलेगी।
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