Smart Tax Planning: New Regime के तहत बचत को अधिकतम करना

 Smart Tax Planning: New Regime के तहत बचत को अधिकतम करना

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करदाताओं के लिए प्रभावी सुझाव (Actionable Insights for Taxpayers)

नए कर प्रणाली (New Tax Regime) को समझना

Union Budget 2025 में नई कर प्रणाली (New Tax Regime) के तहत महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिससे यह डिफ़ॉल्ट विकल्प बन गया है। प्रमुख संशोधनों में बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट (Basic Exemption Limit) को बढ़ाकर ₹4 लाख करना और सेक्शन 87A (Section 87A) की छूट को बढ़ाकर ₹60,000 करना शामिल है। इन परिवर्तनों का उद्देश्य कर अनुपालन को सरल बनाना और व्यक्तियों को कम कर देयता (Tax Liability) का लाभ देना है।

प्रमुख परिवर्तन और उनका प्रभाव (Key Changes and Their Impact)

  1. संशोधित आयकर स्लैब (Revised Income Tax Slabs - FY 2025-26)

    • ₹0 - ₹4 लाख: 0%
    • ₹4 लाख - ₹8 लाख: 5%
    • ₹8 लाख - ₹12 लाख: 10%
    • ₹12 लाख - ₹16 लाख: 15%
    • ₹16 लाख - ₹20 लाख: 20%
    • ₹20 लाख - ₹24 लाख: 25%
    • ₹24 लाख से ऊपर: 30%

    इन संशोधनों के माध्यम से करदाताओं (Taxpayers) को प्रति वर्ष ₹1.14 लाख तक की बचत करने का अवसर मिलेगा।

  2. सेक्शन 87A (Section 87A) की छूट में वृद्धि

    • पहले यह छूट ₹7 लाख तक की आय पर उपलब्ध थी।
    • अब ₹12 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा, क्योंकि छूट ₹60,000 तक बढ़ा दी गई है।
  3. बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट (Basic Exemption Limit) में वृद्धि

    • बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹4 लाख कर दिया गया है, जिससे निम्न-आय वर्ग के लिए कर बोझ (Tax Burden) कम होगा।
  4. कटौती में कोई बदलाव नहीं (No Changes in Deductions)

    • स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) ₹75,000 बनी रहेगी।
    • नियोक्ता का NPS योगदान (Employer’s NPS Contribution) 14% तक कर-मुक्त रहेगा।

पुरानी और नई कर प्रणाली के बीच चयन कैसे करें (How to Choose Between the Old and New Tax Regimes)

उचित कर प्रणाली (Tax Regime) का चयन आपकी वित्तीय प्रोफ़ाइल (Financial Profile) और उपलब्ध कटौतियों (Deductions) पर निर्भर करता है। यहाँ एक चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका (Step-by-Step Guide) दी गई है:

चरण 1: अपनी कुल आय (Gross Income) की गणना करें

अपनी कुल आय की पहचान करें, जिसमें वेतन (Salary), किराए से प्राप्त आय (Rental Income), पूंजीगत लाभ (Capital Gains) और अन्य स्रोत शामिल हों।

चरण 2: उपलब्ध कटौतियों (Deductions) का मूल्यांकन करें

  • यदि आप सेक्शन 80C (₹1.5 लाख), सेक्शन 80D (₹25,000 - ₹50,000 स्वास्थ्य बीमा के लिए) और सेक्शन 80TTA (₹10,000 बचत खाते के ब्याज पर) कटौतियों का लाभ उठा रहे हैं, तो पुरानी कर प्रणाली (Old Tax Regime) अधिक लाभकारी हो सकती है।
  • यदि आपकी कटौतियाँ न्यूनतम हैं, तो नई कर प्रणाली (New Tax Regime) से कम कर देना पड़ सकता है।

चरण 3: कर देयता (Tax Liability) की तुलना करें

ऑनलाइन कर कैलकुलेटर (Tax Calculator) का उपयोग करें या दोनों कर व्यवस्थाओं के तहत कर की गणना करें। यदि पुरानी कर प्रणाली में अधिक बचत होती है, तो इसे चुनें।

चरण 4: दीर्घकालिक लाभ (Long-Term Benefits) पर विचार करें

  • नई कर प्रणाली सरल (Simpler) है और कम दस्तावेज़ीकरण (Less Documentation) की आवश्यकता होती है।
  • पुरानी कर प्रणाली आपको कर-बचत निवेशों (Tax-Saving Investments) जैसे PPF, NPS और ELSS में निवेश करने की अनुमति देती है।

करदाताओं के लिए व्यावहारिक परिदृश्य (Practical Scenarios for Taxpayers)

1. बिना निवेश वाला वेतनभोगी व्यक्ति (Salaried Individual with No Investments)

  • आय: ₹12 लाख
  • कोई कटौती नहीं ली गई
  • नई कर प्रणाली के तहत कर: ₹0 (सेक्शन 87A छूट के कारण)
  • पुरानी कर प्रणाली के तहत कर: ₹1.02 लाख
  • सर्वश्रेष्ठ विकल्प: नई कर प्रणाली (New Tax Regime)

2. निवेश के साथ वेतनभोगी व्यक्ति (Salaried Individual with Investments)

  • आय: ₹12 लाख
  • कटौती: ₹2.5 लाख (80C, 80D, 80TTA)
  • नई कर प्रणाली के तहत कर: ₹60,000
  • पुरानी कर प्रणाली के तहत कर: ₹42,500
  • सर्वश्रेष्ठ विकल्प: पुरानी कर प्रणाली (Old Tax Regime)

निष्कर्ष (Conclusion)

नई कर प्रणाली (New Tax Regime) उच्च छूट (Higher Rebate) और सरल अनुपालन (Simpler Compliance) के साथ अधिक आकर्षक बन गई है। हालांकि, जिन करदाताओं (Taxpayers) के पास पर्याप्त कटौती (Deductions) हैं, वे पुरानी कर प्रणाली (Old Tax Regime) से अधिक लाभ उठा सकते हैं। नवीनतम परिवर्तनों को समझकर और कर-बचत निवेशों (Tax-Saving Investments) की रणनीति बनाकर कर देयता (Tax Liability) को कम किया जा सकता है। अपनी वित्तीय स्थिति के आधार पर बुद्धिमानी से कर प्रणाली का चयन करें!

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