Senior Citizens और अन्य व्यक्तियों के लिए Fixed Deposit Limits

 Senior Citizens और अन्य व्यक्तियों के लिए Fixed Deposit Limits

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Fixed Deposit (FD) निवेश एक सुरक्षित और निश्चित रिटर्न देने वाला लोकप्रिय विकल्प है। Senior Citizens और अन्य व्यक्तियों के लिए इसकी सीमा और कराधान (Taxation) नियम भिन्न होते हैं। सरकार Senior Citizens को अधिक ब्याज दर और कर छूट प्रदान करती है जिससे वे अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा कर सकें।

FY 2025-26 के लिए Tax Deducted at Source (TDS) की नई सीमाएँ लागू की गई हैं। यह लेख योग्यता मानदंड (Eligibility Criteria), कराधान नियम (Taxation Rules), और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं (Reporting Requirements) को विस्तार से समझाएगा।

Senior Citizen का अर्थ

  • Senior Citizen: वह व्यक्ति जो वित्तीय वर्ष के दौरान 60 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम हो।
  • Very Senior Citizen: वह व्यक्ति जो वित्तीय वर्ष के दौरान 80 वर्ष या उससे अधिक हो।

उदाहरण:

  • यदि कोई व्यक्ति 15 जुलाई 2025 को 60 वर्ष का हो जाता है, तो वह FY 2025-26 के लिए Senior Citizen माना जाएगा।
  • यदि कोई व्यक्ति FY 2025-26 के दौरान 79 वर्ष का है, तो वह Senior Citizen है।
  • यदि कोई व्यक्ति 20 नवंबर 2025 को 80 वर्ष का हो जाता है, तो वह FY 2025-26 के लिए Very Senior Citizen माना जाएगा।
  • यदि कोई व्यक्ति पूरे वित्तीय वर्ष 2025-26 में 59 वर्ष का है, तो उसे Senior Citizen नहीं माना जाएगा

Fixed Deposit Interest पर TDS कटौती

FY 2025-26 के लिए TDS कटौती सीमा (Threshold Limits) निम्नलिखित हैं:

Section

Payer (भुगतानकर्ता)

FY 2024-25 (AY 2025-26)

FY 2025-26 (AY 2026-27)

194A

Senior Citizen (Bank/Post Office)

₹50,000

₹1,00,000

194A

अन्य निवासी व्यक्ति

₹40,000

₹50,000

194A

अन्य मामलों में

₹5,000

₹10,000

PAN उपलब्ध होने पर TDS परिदृश्य

Category

FD Amount (₹)

Interest Rate

Interest Earned (₹)

TDS लागू?

TDS Rate

TDS Amount (₹)

Senior Citizen

20,00,000

8%

1,60,000

हाँ

10%

16,000

Senior Citizen

10,00,000

8%

80,000

नहीं

N/A

0

अन्य व्यक्ति

5,00,000

8%

40,000

नहीं

N/A

0

अन्य व्यक्ति

7,00,000

8%

56,000

हाँ

10%

5,600

  • Senior Citizen के लिए यदि FD ब्याज ₹1,00,000 से कम या बराबर है, तो TDS नहीं कटेगा
  • अन्य व्यक्तियों के लिए यदि FD ब्याज ₹50,000 से कम या बराबर है, तो TDS नहीं कटेगा
  • यदि ब्याज सीमा से अधिक है, तो 10% TDS लागू होगा

PAN उपलब्ध होने या निष्क्रिय होने पर TDS दर

  • यदि PAN उपलब्ध नहीं है या Aadhaar से लिंक नहीं है, तो TDS की दर 20% होगी (Section 206AA के अनुसार)

Category

FD Amount (₹)

Interest Earned (₹)

PAN उपलब्ध?

TDS Rate

TDS Amount (₹)

Senior Citizen

20,00,000

1,60,000

नहीं

20%

32,000

अन्य व्यक्ति

7,00,000

56,000

नहीं

20%

11,200

Form 15G/15H से TDS बचाव

Category

Age

FD Interest (₹)

TDS Threshold (₹)

Form to Submit

TDS लागू?

Senior Citizen

70

80,000

1,00,000

Form 15H

नहीं

अन्य व्यक्ति

59

80,000

50,000

Form 15G

हाँ

  • Senior Citizens अपनी कुल आय कर-मुक्त होने पर Form 15H भर सकते हैं।
  • अन्य व्यक्ति अपनी कुल आय कर-मुक्त होने पर Form 15G भर सकते हैं।

FD Interest पर कराधान

Fixed Deposit (FD) से अर्जित ब्याज "Income from Other Sources" श्रेणी के अंतर्गत आता है और इसे कर योग्य माना जाता है। ब्याज आय पर लागू कर दर (Tax Rate) व्यक्ति की कुल वार्षिक आय और चुनी गई कर प्रणाली (पुरानी या नई) पर निर्भर करती है।

FD Interest पर कर की गणना

  • ब्याज आय को करदाता की कुल आय में जोड़ा जाता है, और उस पर आयकर स्लैब दरों के अनुसार कर (Tax) लगाया जाता है
  • यदि कोई Senior Citizen (60 वर्ष या उससे अधिक) है और पुरानी कर व्यवस्था चुनता है, तो वह Section 80TTB के तहत ₹50,000 तक की ब्याज आय पर छूट का दावा कर सकता है
  • यदि कोई व्यक्ति नई कर प्रणाली (New Regime) का चयन करता है, तो वह किसी प्रकार की छूट (80TTB सहित) का लाभ नहीं उठा सकता।

Income Tax Slab दरें (FY 2025-26)

Income Slab (₹)

पुरानी कर व्यवस्था (Old Regime) (%)

नई कर व्यवस्था (New Regime) (%)

0 – 2,50,000

Nil

Nil

2,50,001 – 5,00,000

5%

5%

5,00,001 – 7,50,000

20%

10%

7,50,001 – 10,00,000

20%

15%

10,00,001 – 12,50,000

30%

20%

12,50,001 – 15,00,000

30%

25%

15,00,001 से अधिक

30%

30%

  • Section 87A के तहत ₹7 लाख तक की कुल आय पर नई कर प्रणाली में कोई कर देनदारी नहीं होगी।
  • Senior Citizens (60+ वर्ष) को ₹3 लाख तक की कर-मुक्त आय सीमा (Old Regime) का लाभ मिलता है।
  • Very Senior Citizens (80+ वर्ष) के लिए ₹5 लाख तक की आय कर-मुक्त होती है (Old Regime)

TDS और ब्याज आय

  • यदि FD पर अर्जित ब्याज ₹50,000 (Senior Citizens) या ₹40,000 (अन्य व्यक्तियों) से अधिक हो, तो Section 194A के तहत TDS @10% काटा जाएगा
  • यदि PAN उपलब्ध नहीं है या निष्क्रिय है, तो TDS दर 20% (Section 206AA के तहत) होगी
  • यदि करदाता की कुल कर देनदारी ₹10,000 से अधिक है, तो Advance Tax भुगतान करना अनिवार्य होगा।
  • TDS कटौती के बावजूद, ब्याज आय को ITR में घोषित करना अनिवार्य है।

FD Interest पर कर बचाने के तरीके

  1. Form 15G/15H सबमिट करें: यदि करदाता की कुल आय कर-मुक्त सीमा से कम है, तो TDS बचाने के लिए बैंक में Form 15G (नियमित करदाता) या Form 15H (Senior Citizen) जमा करें
  2. Section 80TTB का लाभ उठाएं: यदि कोई Senior Citizen पुरानी कर प्रणाली का चयन करता है, तो ₹50,000 तक की ब्याज आय पर छूट मिल सकती है।
  3. Tax Saving FD में निवेश करें: 5 साल की लॉक-इन अवधि वाले FD में निवेश करके Section 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की कटौती का दावा किया जा सकता है
  4. Joint FD बनाएं: यदि पति-पत्नी या परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम से संयुक्त FD (Joint FD) बनाते हैं, तो आय विभाजित हो सकती है, जिससे कर देनदारी कम हो सकती है।
  5. HUF (Hindu Undivided Family) के नाम पर FD खोलें: यदि परिवार का कोई HUF खाता है, तो FD से प्राप्त ब्याज HUF की आय में गिना जाएगा, जिससे व्यक्तिगत करदाता की कर देनदारी कम हो सकती है।

निष्कर्ष

FD ब्याज पर कराधान व्यक्ति की कुल आय, कर स्लैब, और TDS कटौती पर निर्भर करता है। सही कर योजना चुनकर, कर-दायित्व कम किया जा सकता है।

  • यदि Senior Citizen हैं, तो पुरानी कर प्रणाली चुनकर Section 80TTB का लाभ उठाएं।
  • यदि कर-मुक्त सीमा से कम आय है, तो Form 15G/15H जमा करें।
  • TDS को ITR में सही तरीके से रिपोर्ट करें ताकि भविष्य में कोई परेशानी हो।
  • FD ब्याज Income from Other Sources में गिना जाता है।
  • यह व्यक्ति की कर स्लैब दर (Tax Slab Rate) के अनुसार कर योग्य होता है

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