वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वेतन पर TDS के नए नियम | CBDT Circular No. 3/2025 Dt. 020.02.2025 की पूरी जानकारी
2025 की पूरी जानकारीCBDT
Circular No 3/2025 के अंतर्गत FY
2024-25 एवं AY 2025-26 के लिए TDS
on Salary के अद्यतन दिशानिर्देश जारी हुए हैं। यह circular नियोक्ताओं को Salary भुगतान पर स्रोत से कर कटौती करते समय स्पष्टता एवं अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण है। इसमें संशोधित कर स्लैब एवं व्यक्तिगत करदाताओं की छूट के अनुसार नई प्रक्रियाओं का उल्लेख है। नियोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे कर योग्य आय गणना से पूर्व Salary के घटक, भत्ते एवं कटौतियों का सावधानीपूर्वक सत्यापन करें। इस circular में दंड से बचने हेतु उन्नत सावधानी, रिकॉर्ड-कीपिंग में कड़ाई, और TDS रिटर्न की समयबद्ध जमा की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। साथ ही, हाल के कर कानून संशोधनों के अनुरूप संशोधित गणना विधियाँ स्पष्ट की गई हैं। समग्र रूप से, यह circular कर संग्रहण में पारदर्शिता एवं दक्षता बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करता है। इससे कर प्रशासन में सुधार होगा।
मुख्य बिंदु:
- Circular No. 03/2025 वेतन से Income Tax Deduction
के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है, जो Section 192 of Income
Tax Act, 1961 के अंतर्गत आता है।
- इस सर्कुलर में New Tax Slabs, Leave
Encashment की छूट को ₹25 लाख तक बढ़ाने और Agniveer Corpus Fund
के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं।
- Agniveer Corpus Fund में Employees और Central Government के योगदान को पूरी तरह से Tax Deductible किया गया है।
सामान्य अवलोकन
Circular
No. 03/2025, Income
Tax Department of India द्वारा जारी किया गया है, जो Employers
को यह सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश देता है कि वेतन से TDS
Deduction सही तरीके से किया जाए। यह सर्कुलर Finance (No.2) Act, 2024,
Finance (No.1) Act, 2024, और Finance Act, 2023 में हुए हालिया संशोधनों को शामिल करता है, जिससे यह नवीनतम Tax Laws के अनुरूप रहे।
मुख्य अपडेट्स:
1. Tax Slabs और Rebate
- New Tax Regime के तहत ₹3,00,000 तक की आय Tax-Free होगी।
- ₹15,00,000 से अधिक की आय पर अधिकतम 30% Tax Rate लागू होगा।
- Section 87A Rebate के अंतर्गत ₹7,00,000 तक की आय कर-मुक्त होगी।
2. Leave Encashment
- Non-Government Employees के लिए Retirement Leave
Encashment की Exemption Limit बढ़ाकर ₹25 लाख कर दी गई है।
3. Agniveer Corpus Fund
- Agniveers और Central Government के Contributions पूरी तरह से Tax Deductible होंगे।
- यह प्रावधान विशेष रूप से Agnipath Scheme के लिए किया गया है।
Circular No. 03/2025 का विस्तृत विश्लेषण
CBDT द्वारा जारी Circular No. 03/2025 वित्तीय वर्ष 2024-25 (निर्धारण वर्ष 2025-26) के लिए Section 192 of Income Tax Act, 1961 के तहत वेतन पर Tax Deduction at Source (TDS) के दिशानिर्देश प्रदान करता है। यह सर्कुलर Recent Legislative Amendments को शामिल करता है और Employers और Employees दोनों के लिए कर अनुपालन को स्पष्ट करता है।
1. परिभाषा और दायरा (Scope & Applicability)
- यह सर्कुलर Finance (No.2) Act, 2024,
Finance (No.1) Act, 2024, और Finance Act, 2023 में किए गए संशोधनों को शामिल करता है।
- Salary Taxation को प्रभावित करने वाले हालिया Legislative Changes को ध्यान में रखते हुए इसे अपडेट किया गया है।
2. प्रमुख संशोधन और अपडेट्स (Key Amendments & Updates)
A. Salary और Perquisites
- Salary की परिभाषा (Section 17(1)) – इसमें Central Government द्वारा Agniveer Corpus Fund
में किए गए योगदान को जोड़ा गया है।
- Perquisites (Section 17(2)) – Rent-Free और Concessionary
Accommodation को कर योग्य लाभों की श्रेणी में जोड़ा गया है।
B. Surcharge Rates (Old Tax Regime)
Income Range |
Surcharge Rate |
₹50 लाख से ₹1 करोड़ |
10% |
₹1 करोड़ से ₹2 करोड़ |
15% |
₹2 करोड़ से ₹5 करोड़ (Dividend & Capital Gains को छोड़कर) |
25% |
₹5 करोड़ से अधिक
(Dividend & Capital Gains को छोड़कर) |
37% |
₹2 करोड़ से अधिक
(Dividend & Capital Gains सहित) |
15% |
यह Progressive Taxation को बनाए रखने के लिए लागू किया गया है।
C. New Tax Regime (Section 115BAC)
Income Range |
Tax Rate |
₹0 -
₹3,00,000 |
0% |
₹3,00,001
- ₹7,00,000 |
5% |
₹7,00,001
- ₹10,00,000 |
10% |
₹10,00,001
- ₹12,00,000 |
15% |
₹12,00,001
- ₹15,00,000 |
20% |
₹15,00,000
से अधिक |
30% |
- Section 87A Rebate के अंतर्गत ₹7,00,000 तक की Taxable Income पर कोई कर देय नहीं होगा।
- Deductions Limited रहेंगे, लेकिन Employer's Contribution to NPS (Section 80CCD(2)) और Agniveer Corpus Fund (Section 80CCH) को छूट दी गई है।
D. Tax Deduction Rules (Section 192)
- Employees अपने Additional Income या House Property Losses
को घोषित कर सकते हैं ताकि TDS Computation सटीक हो।
- Employers को अन्य अनुभागों के तहत कटौती किए गए TDS Amounts को ध्यान में रखना होगा।
E. Forms & Compliance Updates
- Form 16 और Form 24Q – Education Cess को Health & Education
Cess से बदल दिया गया है।
- TDS Deduction की रिपोर्टिंग Accuracy के लिए नए कॉलम जोड़े गए हैं।
F. Leave Encashment Exemption बढ़ी
- Non-Government Employees के लिए Retirement Leave
Encashment पर छूट की सीमा ₹25 लाख कर दी गई है।
G. Agniveer Corpus Fund (Section 80CCH)
- Agniveers और Central Government के योगदान को पूरी तरह से Tax Deductible किया गया है।
H. TDS Default पर Penalties
- Section 271C के तहत TDS Deposit न करने पर Unpaid TDS के बराबर Penalty लगेगी।
- Section 276B के तहत TDS न जमा करने पर 3 महीने से 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।
3. Employers के लिए निर्देश (Instructions for Employers)
- Employers को यह सुनिश्चित करना होगा कि TDS Deduction सही तरीके से हो और Finance Acts, Rules, और Notifications का पालन किया जाए।
निष्कर्ष और सिफारिशें (Implications & Recommendations)
- यह Circular No. 03/2025
Employers के लिए TDS Processes को अपडेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- Employees को New Tax Regime में ₹7 लाख तक शून्य कर और Limited Deductions को समझने की आवश्यकता होगी।