जीएसटी अपडेट्स: परिपत्र संख्या 245/02/2025-जीएसटी से प्रमुख स्पष्टीकरण

जीएसटी अपडेट्स: परिपत्र संख्या 245/02/2025-जीएसटी से प्रमुख स्पष्टीकरण

 जीएसटी अपडेट्स: परिपत्र संख्या 245/02/2025-जीएसटी से प्रमुख स्पष्टीकरण


केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने परिपत्र संख्या 245/02/2025-जीएसटी को 28 जनवरी 2025 को जारी किया है, जिसमें विभिन्न सेवाओं पर जीएसटी की लागू योग्यता को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिए गए हैं। ये स्पष्टीकरण 21 दिसंबर 2024 को जैसलमेर में आयोजित 55वीं जीएसटी काउंसिल बैठक की सिफारिशों पर आधारित हैं। यहाँ इस परिपत्र के मुख्य बिंदु आसान भाषा में प्रस्तुत किए गए हैं।

1. बैंकों और एनबीएफसी द्वारा दंड शुल्क पर जीएसटी नहीं लगेगा

क्या अपडेट है?

  • भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 18 अगस्त 2023 को एक दिशानिर्देश जारी किया, जिसमें बैंकों और एनबीएफसी को ऋण शर्तों के उल्लंघन के लिए दंड ब्याज के बजाय दंड शुल्क लेने का निर्देश दिया गया।
  • कुछ कर अधिकारी इन शुल्कों को सहन करने के बदले में प्राप्त राशि मान रहे थे, जिससे जीएसटी लागू होने की संभावना थी।

स्पष्टीकरण

  • दंड शुल्क किसी कार्य को सहन करने के बदले में नहीं लिया जाता, बल्कि ऋण अनुशासन लागू करने के लिए लिया जाता है।
  • इन शुल्कों पर जीएसटी लागू नहीं होगा।

2. छोटे लेनदेन पर भुगतान एग्रीगेटर्स (PAs) को जीएसटी छूट

क्या समस्या थी?

  • क्या भुगतान एग्रीगेटर्स (PAs) अधिग्रहण बैंक की परिभाषा में आते हैं और क्या उन्हें सूचना संख्या 12/2017-CTR के क्रमांक 34 के तहत ₹2,000 तक के लेनदेन पर जीएसटी छूट मिलती है?

स्पष्टीकरण

  • RBI द्वारा विनियमित भुगतान एग्रीगेटर्स (PAs) को अधिग्रहण बैंक माना जाएगा।
  • इसलिए, ₹2,000 तक के लेनदेन पर जीएसटी छूट दी जाएगी।
  • हालांकि, यह छूट भुगतान गेटवे (PG) सेवाओं पर लागू नहीं होगी।

3. सरकारी संस्थाओं द्वारा अनुसंधान और विकास (R&D) सेवाओं पर जीएसटी

क्या समस्या थी?

  • 10 अक्टूबर 2024 से, अनुदान के बदले दी जाने वाली अनुसंधान एवं विकास (R&D) सेवाएं जीएसटी मुक्त कर दी गई थीं
  • लेकिन, इस छूट से पहले की गई सेवाओं पर जीएसटी भुगतान को लेकर संदेह था।

स्पष्टीकरण

  • जीएसटी काउंसिल ने 1 जुलाई 2017 से 9 अक्टूबर 2024 तक किए गए जीएसटी भुगतान को 'जैसा है, वैसा ही' आधार पर नियमित करने का निर्णय लिया है
  • 10 अक्टूबर 2024 से आगे की आपूर्ति पर जीएसटी छूट लागू होगी।

4. एनएसडीसी-अनुमोदित प्रशिक्षण भागीदारों द्वारा कौशल सेवाओं पर जीएसटी छूट बहाल

क्या बदलाव हुआ?

  • अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण भागीदारों को दी गई जीएसटी छूट हटा दी गई थी
  • इससे कौशल विकास क्षेत्र पर प्रभाव पड़ने की आशंका थी।

स्पष्टीकरण

  • जीएसटी छूट 16 जनवरी 2025 से पुनः लागू कर दी गई है
  • 10 अक्टूबर 2024 से 15 जनवरी 2025 के बीच किए गए जीएसटी भुगतान नियमित किए जाएंगे।

5. दिल्ली नगर निगम (MCD) को दी जाने वाली सुविधा प्रबंधन सेवाओं पर जीएसटी

क्या समस्या थी?

  • दिल्ली नगर निगम (MCD) ने यह स्पष्ट करने की मांग की कि क्या इसके मुख्यालय को प्रदान की जाने वाली सुविधा प्रबंधन सेवाएं (हाउसकीपिंग, रखरखाव, बागवानी) जीएसटी मुक्त होंगी।

स्पष्टीकरण

  • ये सेवाएं जीएसटी मुक्त नहीं हैं, क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद 243W के तहत नगर निकाय कार्यों से संबंधित नहीं हैं
  • इसलिए, इन सेवाओं पर निर्धारित दर पर जीएसटी लागू होगा।

6. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को स्थानीय प्राधिकरण नहीं माना जाएगा

क्या समस्या थी?

  • DDA ने यह स्पष्ट करने की मांग की कि क्या इसे सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2(69) के तहत स्थानीय प्राधिकरण के रूप में मान्यता प्राप्त होगी।

स्पष्टीकरण

  • DDA स्थानीय प्राधिकरण की परिभाषा में नहीं आता, क्योंकि यह एक निर्वाचित स्व-शासित निकाय नहीं है।
  • इसलिए, DDA को जीएसटी उद्देश्यों के लिए स्थानीय प्राधिकरण नहीं माना जाएगा। 

7. मिश्रित करदाता (Composition Taxpayers) के लिए वाणिज्यिक संपत्ति किराए पर लेने पर रिवर्स चार्ज जीएसटी

क्या बदलाव हुआ?

  • 10 अक्टूबर 2024 से अंजीकृत व्यक्तियों द्वारा पंजीकृत व्यक्तियों को वाणिज्यिक संपत्ति किराए पर देने को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) के तहत लाया गया।
  • शुरुआत में, मिश्रित करदाताओं को भी इसमें शामिल किया गया, जिससे अनुपालन समस्याएँ हुईं।

स्पष्टीकरण

  • 55वीं जीएसटी काउंसिल ने मिश्रित करदाताओं को वाणिज्यिक संपत्तियों के किराए पर रिवर्स चार्ज से बाहर कर दिया
  • 10 अक्टूबर 2024 से 15 जनवरी 2025 तक किए गए जीएसटी भुगतान नियमित किए जाएंगे।

8. कुछ विद्युत संबंधित सेवाओं पर जीएसटी छूट

क्या समस्या थी?

  • 54वीं जीएसटी काउंसिल ने मीटर परीक्षण, ट्रांसफार्मर रखरखाव और बिजली कनेक्शन स्थानांतरण जैसी सेवाओं को छूट दी थी।
  • लेकिन, इस छूट को लेकर स्पष्टता की आवश्यकता थी।

स्पष्टीकरण

  • 55वीं जीएसटी काउंसिल ने सूचना संख्या 12/2017-CTR के क्रमांक 25 और 25A को संरेखित किया, जिससे छूट में समानता सुनिश्चित हो।
  • बिजली संचरण और वितरण से संबंधित इन सेवाओं पर जीएसटी छूट दी जाएगी।

निष्कर्ष

परिपत्र संख्या 245/02/2025-जीएसटी में जारी ये स्पष्टीकरण बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, अनुसंधान, कौशल विकास, नगरपालिका सेवाओं, रियल एस्टेट और ऊर्जा क्षेत्रों से जुड़े जीएसटी मुद्दों का समाधान प्रदान करते हैं।

जीएसटी से संबंधित नवीनतम अपडेट्स के लिए हमारे ब्लॉग से जुड़े रहें!

Tax Law Page, led by Rajveer Singh, simplifies Tax Laws with 19+ years of expertise, offering insights, compliance strategies, and practical solutions.
NextGen Digital... Welcome to WhatsApp chat
Howdy! How can we help you today?
Type here...